सरकंडा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता की मुस्तैदी के चलते, चंद घंटों में पकड़ाए गौ हत्या के दोनों आरोपी…

दिलीप कुमार वैष्णव@ आपकी आवाज
बिलासपुर छत्तीसगढ़ – खमतराई मुरूम खदान अशोकनगर के चौक के पास कल रात एक गाय का क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद माहौल बिगड़ने से पहले ही सरकंडा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आधी रात को दबिश दे कर घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से घटना करित करने वाली हथियार भी बरामद किया गया है. मामले में मिली जानकारी के अनुसार चिंगराजपारा निवासी राम सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष गांव सेवक है. जिन्हें करीब 8 बजे मुरूम खदान अटल आवास निवासी सोनू ठाकुर ने फोन करके सूचना दी कि यहां मुरूम खदान तालाब के पास बछड़े का सर, खाल व लाश पड़ा हुआ है. सूचना पर पहले राम सिंह ठाकुर ने पहले वहां पर जाकर पुष्टि की फिर सूचना सही पाए जाने पर अन्य गौ सेवकों को इसकी जानकारी देते हुए सरकंडा थाना f.i.r. करवाने उनके साथियों समेत कई लोगों को जानकारी होने पर उन्हें भी सरकंडा थाना पहुंचकर कार्यवाही की मांग की.

ईद के दिन गौ हत्या होने के कारण धार्मिक सद्भावना बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सरकंडा थाना प्रभारी टी आई जेपी गुप्ता ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और वहां से निर्देश प्राप्त होते ही एफ आई आर दर्ज कर रात में ही अपनी टीम के साथ आरोपियों की पता तलाश में निकल गए. घटना करित करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. पतासाजी में पता चला कि घटना में शामिल एक आरोपी शेख कासिम खान मसान गंज में अपने एक रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ है. पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर आरोपी पीछे की दीवार फांद कर भागने की कोशिश कर रहा था जिसे दौड़ाकर पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और पूछताछ की शुरुआत में आरोपी गुमराह करता रहा. पर पुलिस की सख्ती बरतने पर वह टूट गया और बताया कि 14 तारीख की रात में उसने अपने कमरे में अपने साथी सोनू केवट के साथ मिलकर गला रेतकर गाय की हत्या की थी. फिर पकड़े जाने के डर से शव को काटकर स्कूटी मेट्रो क्रमांक CG 10 -4178 में डालकर के अलग-अलग स्थानों में छिपा कर भाग गए.

पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चापड़ स्कूटी भी जप्त किया है. आरोपी सोनू केवट को घेराबंदी कर इरानी मोहल्ले से पकड़ा गया. रात को एफ आई आर होने के बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने घटना के तूल पकड़ने से पहले ही आरोपियों को धारा 295 ए भादवि. छत्तीसगढ़ गौ वंश प्रतिषेध नियम धारा 4 पशु क्रूरता अधिनियम 11(1)(ठ) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया है।

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